Wildlife (Protection) Act 1972
Wildlife (Protection) Act 1972 · Schedule changes
Wildlife (Protection) Act 1972 क्या है?
Wildlife (Protection) Act, 1972 वन्य जीव-जंतुओं तथा पादपों की रक्षा और संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना के लिए भारत का केंद्रीय कानून है। यह 9 September 1972 को अधिनियमित और 1 October 1972 से प्रभावी हुआ, उसी वर्ष के Stockholm Conference के बाद। 2022 के संशोधन ने इसकी अनुसूचियाँ छह से घटाकर चार कीं और उन्हें CITES के अनुरूप किया। National Parks, Sanctuaries और Tiger Reserves इसी पर टिके हैं।
कहानी से शुरुआत
तारीख है 9 September 1972। भारत Wildlife (Protection) Act 1972 लागू करता है — पहला व्यापक वन्यजीव संरक्षण कानून। यह Stockholm Conference 1972 (पर्यावरण पर) से प्रेरित था + PM Indira Gandhi के नेतृत्व में भारत की मेज़बानी की भूमिका से।
UPSC के लिए, WPA + Schedules + Protected Areas Prelims + Mains GS-III में खूब पूछे जाते हैं।
UPSC के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है
UPSC के लिए:
- Prelims: WPA 1972 Schedules + 2022 amendment + Protected Areas + Project Tiger + Project Elephant + जैव-विविधता कानून।
- Mains GS-III: संरक्षण रणनीति + WPA Amendment 2022 + मानव-वन्यजीव संघर्ष।
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