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सामाजिक न्यायप्रारंभिक: उच्चमुख्य परीक्षा: उच्चसाक्षात्कार: उच्च12 मिनट में पढ़ेंअपडेट किया गया 2026-06-02

Economically Weaker Sections

Economically Weaker Sections — 103rd Amendment

कहानी से शुरुआत

9 जनवरी 2019 को 48 घंटों की बहस के बाद संसद ने संविधान (एक सौ तीसरा संशोधन) अधिनियम 2019 — यानी EWS संशोधन — पारित किया। 8 जनवरी को लोक सभा ने इसे 323-3 से तथा 9 जनवरी को राज्य सभा ने 165-7 से पारित किया। राष्ट्रपति ने 12 जनवरी को अपनी स्वीकृति दी। गणतंत्र दिवस आने तक भारत में पहली ऐसी आरक्षण श्रेणी अस्तित्व में आ चुकी थी जो केवल आर्थिक आधार पर थी — सामान्य वर्ग (अगड़ी जातियों) के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (EWS) के लिए सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा में 10% आरक्षण

Indra Sawhney 1992 के बाद के 27 वर्षों से उस संविधान पीठ की 50% सीमा अटल सत्य मानी जाती थी। 103वें संशोधन ने इसे तोड़ा: EWS का 10% SC 15% + ST 7.5% + OBC 27% के ऊपर और अतिरिक्त था, जिससे पात्र श्रेणियों में कुल आरक्षण 59.5% हो गया। संशोधन के पारित होते ही उसे चुनौती दी गई — NGO Janhit Abhiyan, शिक्षाविद् Mohan Gopal और DMK ने।

7 नवंबर 2022 को Janhit Abhiyan v. Union of India में 5-न्यायाधीशों की पीठ ने 103वें संशोधन को 3-2 से बरकरार रखा। न्यायमूर्ति Maheshwari, Bela Trivedi और J.B. Pardiwala ने इसे वैध ठहराया; तत्कालीन CJI U.U. Lalit और न्यायमूर्ति Ravindra Bhat ने असहमति व्यक्त की। बहुमत ने माना कि अकेला आर्थिक मानदंड अनुच्छेद 14 + 15(6) + 16(6) के तहत एक वैध वर्गीकरण है

UPSC की दृष्टि से EWS आरक्षण एक संवैधानिक विभाजन-बिंदु है — जो मूल संरचना सिद्धांत, 50% सीमा, SEBC बनाम आर्थिक मानदंड की बहस और उसकी नींव रखने वाले Sinho Commission 2010 की परीक्षा लेता है।

UPSC के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है

Prelims: अनुच्छेद 15(6), 16(6), 46, 38, 39; 103वां संशोधन; Sinho Commission 2010; Janhit Abhiyan 2022; EWS मानदंड।

Mains GS-II: 2019 में पूछा गया — "103वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम का महत्त्व।" 2022 में: "क्या आर्थिक पिछड़ापन अकेले आरक्षण के लिए पर्याप्त है?" 2024 में: "Janhit Abhiyan v. UoI के निर्णय के निहितार्थों पर चर्चा करें।"

Interview: 50% सीमा की बहस, मूल संरचना, EWS और OBC क्रीमी लेयर की अंतर्क्रिया, EWS के लिए साक्ष्य आधार।

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